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यूपी में अब तंबाकू विक्रेताओं को लेना होगा नगर निगम से लाइसेंस, कैन्डी-चिप्स भी बेचने की अनुमति नहीं

लखनऊ। सूबे की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अब से तंबाकू बेचने वालों के लिए नया नियम बना दिया है। नए नायमों के अनुआर अब से उत्तरप्रदेश में सिर्फ वही लोग तंबाकू बेच पाएंगे जिनके पास नगर निलखनऊगम का लाइसेंस होगा। अब राज्य ने तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों से सिफारिश की गई थी कि सभी तंबाकू विक्रेताओं का भी लाइसेंस होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया गया है। माना जा रहा है कि ऐसा करने से इसके इस्तेमाल में कमी आएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 35.5 फीसदी व्यस्क किसी ने किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते है। इसमें 15 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल है। देश में घरेलू उत्पाद का 1.8 फीसदी रुपया तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर खर्च होता है।
नए नियमों के अनुसार अब से तंबाकू बेचने वाले दुकानदार गैर तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेंगे, वह सिर्फ तंबाकू से संबंधित समान ही बेच सकेंगे। बहुत से दुकानदार तंबाकू के साथ टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय भी बेचते है। ऐसा करने से कई बच्चे टॉफी या चिप्स लेने उस दुकान पर जाते है, ऐसे में वह तंबाकू उत्पाद के तरफ आकर्षित होते है।
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