उत्तर-प्रदेश

नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने 29 दिन में मौत की सजा सुनाई

Janprahar Desk
21 Jan 2021 4:18 PM GMT
नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने 29 दिन में मौत की सजा सुनाई
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गाजियाबाद में एक बच्ची के बलात्कार और हत्या के महीनों बाद, बुधवार को एक विशेष POCSO अदालत ने बुधवार को आरोपी को मौत की सजा सुनाई।


गाजियाबाद में एक बच्ची के बलात्कार और हत्या के महीनों बाद, बुधवार को एक विशेष POCSO अदालत ने बुधवार को आरोपी को 29 दिन में मौत की सजा सुनाई, जो सबसे कम समय है।

19 अक्टूबर को, गाजियाबाद में कवि नगर इलाके की सड़क किनारे झाड़ियों में 2.5 साल की नाबालिग लड़की मिली थी। सुनवाई शुरू होने के बाद, अदालत ने मौत की सजा देने के लिए 29 दिन का समय लिया।

POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने चंदन को मौत की सजा दी, जो लड़की के पिता का करीबी दोस्त था। फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत में दस गवाह पेश किए गए।

सरकारी वकील उत्कर्ष वत्स ने कहा कि रिकॉर्ड समय जिसमें फैसला सुनाया गया, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पुलिस उप अधीक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि अपराध के तुरंत बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 29 दिसंबर को आरोप पत्र दायर किया गया।

19 अक्टूबर को, पीड़ित का परिवार कवि नगर पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा कि उसकी बेटी लापता हो गई है। परिवार के सदस्यों के संदेह पर, पुलिस ने पीड़िता के पिता के करीबी दोस्त चंदन पांडे से पूछताछ की और उसे उसी रात हिरासत में ले लिया। हालांकि, उन्होंने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि उन्हें लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पीड़िता की मां ने कहा।

लड़की के लापता होने के दूसरे दिन दोपहर में, उसका शव कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र में एक नाले के किनारे झाड़ियों में मिला था। इसके बाद आरोपी चंदन ने गुनाह कबूल कर लिया। वह तब से हत्या, बलात्कार के लिए डासना जेल में बंद है।

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