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एक ही मंडप पर दूल्हे ने दो सगी बहनों से की शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद दूल्हा गिरफ्तार...
Janprahar Desk
23 May 2021 8:48 PM GMT

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एक ही मंडप पर दूल्हे ने दो सगी बहनों से की शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद दूल्हा गिरफ्तार...
बेंगलुरू: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक दूल्हा दो दुल्हनों के साथ खड़ा है । खास बात यह है कि यह दोनों सगी बहनें है । दूल्हे ने एक ही मंडप पर दोनों बहनों के साथ शादी कर ली लेकिन शादी का पूरा मामला कानूनी रूप से फंस गया है और दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में लड़की और लड़की का पूरा परिवार पुलिस की कार्रवाई से हैरान है आखिर क्यों शादी पर सवाल उठे हैं? क्या एक साथ दो लड़कियों से शादी करना गैरकानूनी है ?
क्या है पूरा मामला
दरअसल घटना कर्नाटक के कोलार जिल क है । यहां 30 वर्षीय उमापति ललिता नाम की लड़की से शादी करना चाहता था । लड़की रिश्ते में उमापति की भांजी थी । ललिता शादी के लिए मान गई लेकिन लेकिन उसने लड़के के सामने एक श रखी कि उसे उसकी बड़ी बहन सुप्रिया से भी शादी करनी होगी । सुप्रिया बोल और सुन नहीं सकती है । ललिता के इस प्रस्ताव पर उमापति राजी हो गया और 7 मई को एक ही मंडप में शादी हुई । इसके बाद शादी की तस्वीरें वायरल हो गई ।
यह वायरल तस्वीरें परिवार वालों के लिए आफत का कारण बन गई । दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । तालुक बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने पाया कि छोटी बहन ललिता की उम्र सिर्फ 17 साल है और वह नाबालिग है । साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि घर वालों ने शादी के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया और बिना पुलिस के इजाजत की शादी कर ली । अब दोनों के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दुल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ।
क्या है कानून
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यह विवाह अवैध है क्योंकि एक पुरुष एक समय में दो शादी नहीं कर सकता । मामले में आरोपी उमापति ने एक ही बार में दोनों महिलाओं से शादी कर ली, जो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अमान्य है । इसके अलावा ललिता नाबालिग है । जिसके तहत विवाह बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1979 के तहत 3 महीने की जेल की सजा हो सकती हैं!
भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी साबित होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा होने की भी संभावना है और यदि नाबालिग के साथ कोई यौन संबंध स्थापित किया गया है तो इसे बलात्कार माना जाएगा। वही दोनों परिवार पर कोरोना नियम तोड़ने पर महामारी अधिनियम के तहत भी सजा हो सकती है।

Janprahar Desk
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