
मास्क न पहनने के लिए 2 साल तक की जेल, 1 लाख का जुर्माना सरकार का नया नियम लागू!

झारखंड सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी ने नकाब नहीं पहना या कोरोना नियमों का उल्लंघन किया, तो उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसे दो साल तक की जेल हो सकती है।
झारखंड सरकार ने कोरोना प्रकोप 2020 अध्यादेश जारी किया। कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड सरकार के इस नए अध्यादेश पर देश भर में चर्चा चल रही है।
नया अध्यादेश उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जो नियमों को तोड़ते हैं यदि कोई भी व्यक्ति या समूह सड़क पर, बाजार में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनता है, और सामाजिक भेदभाव का पालन नहीं करता है। अध्यादेश के अनुसार, अगर कोई नियम तोड़ता है, तो एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसे दो साल तक की जेल हो सकती है।
इस बीच, झारखंड में कोरोना रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। यह पता चला है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में नए रोगियों के प्रवेश के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है।