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कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ  का स्टार प्रचारक छीनने वाले चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक!

Janprahar Desk
2 Nov 2020 8:31 PM GMT
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ  का स्टार प्रचारक छीनने वाले चुनाव आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक!
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बीते दिनों चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के आदेश पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

नई दिल्ली - बीते दिनों चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के आदेश पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव 28 सीटों के लिए मंगलवार को आयोजित होने जा रहे हैं और इससे पहले ही कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिल गई है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे , न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम पीठ से निर्वाचन आयोग के वकील द्वारा कहा गया की कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गई है। क्योंकि इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गए हैं और कल मतदान है।

पीठ ने कहा "हम इस पर रोक लगा रहे हैं शीर्ष अदालत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी"।

साथ ही इससे पहले कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने के दौरान उन्होंने कहा था कि स्टार प्रचारक कोई पद नहीं है। मुझे कोई प्रचार करने से रोक नहीं सकता। हालांकि चुनावी आयोग द्वारा की गई कार्यवाही पर कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया था।

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