
गलत एकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसा तो घबराएं नहीं और फौरन करें ऐसा, रिकवर हो जाएगा बैलंस

टेक्नोलॉजी में बढ़ते बदलाव के साथ बैंकिंग सेवाओं सहित सब कुछ बहुत बदल गया है और बहुत आसान हो गया है। डिजिटल वॉलेट, NEFT, RTGS, UPI, गूगल पे और कई अन्य के माध्यम से पैसे भेजना और रिसीव करना भी बहुत आसान हो गया है। इस नई टेक्नोलॉजी ने आम आदमी को आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में मदद की है, लेकिन इन तकनीकों के उपयोग में कुछ कमियां भी हैं।
कई बार लोग डिजिटल पेमेंट ऑप्शन के जरिए फंड ट्रांसफर करते समय गलत अकाउंट नंबर या कोई कोई गलत डिटेल टाइप कर देते हैं, जिससे उनके द्वारा ट्रांसफर किया गया पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
अगर आपके द्वारा गलती से टाइप किया गया बैंक खाता नंबर बैंक डेटा में उपलब्ध नहीं है, तो सारा पैसा आपके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा, वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। लेकिन अगर बैंक के डाटा में अकाउंट नंबर मौजूद है तो वह पैसा उस व्यक्ति के खाते में पहुंच जाएगा जिसे आपने गलती से सेंड दिया है।
तो अगर ऐसी गलती आपसे भी कभी हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। RBI के गाइडलाइन के अनुसार आप उस पैसे को अपने एकाउंट में वापस प्राप्त कर सकते है। लेकिन याद रखें आपको 3 दिनों के भीतर ही शिकायत दर्ज करवानी होगी। तो चलिए जानते है किन तरीकों से आप अपना पैसा वपास प्राप्त कर सकते है।
सबसे पहले अपने बैंक शाखा मैनेजर से संपर्क करें
सबसे पहले अपने बैंक को तुरंत मेल या फोन के जरिए सूचित करें। अगर आपका पैसा किसी अन्य बैंक या शाखा में किसी अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंच गया है, तो उस स्थिति में वह बैंक ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। आपको पहले अपनी बैंक शाखा को सूचित करना चाहिए और मैनेजर से निजी तौर पर मिलना चाहिए। ऐसे में आपको बैंक को पैसा भेजने का दिन (तारीख), भेजने का समय, अपना अकाउंट नंबर और पैसा पाने वाले का अकाउंट नंबर बताना होगा।
बैंक को लिखित में बताए
कई बार ऐसा होता है तो जब किसी व्यक्ति हो गलती से पैसा प्राप्त हो जाता है तो वह पैसा वापस करने के लिए तैयार होता है। अगर गलती से किसी के खाते में पैसा चला जाता है तो आप बैंक से वसूली की मांग कर सकते हैं। ऐसे स्थिती में किसी की देनदारी नहीं बनती है, इसलिए पैसा वापस करना चाहिए। अगर पैसा गलती से चला गया है, तो अपने बैंक और जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ उस बैंक में लिखित आवेदन देकर पैसा वापसी की मांग करें।
शिकायत दर्ज़ करें
अगर आपने गलत बैंक खाते में पैसा भेजा है, तो तुरंत उस शाखा में शिकायत करें जहां व्यक्ति को पैसा मिल रहा है। कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के खातों से तब तक पैसे नहीं निकाल सकता जब तक ग्राहक की अनुमति नहीं ली जाती। बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी साझा नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप संबंधित बैंक या शाखा से शिकायत करते हैं, तो ऐसे मामले में बैंक ग्राहक की पहचान करेगा और उसे पैसे वापस करने के लिए कहेगा जो उसे गलती से भेजा गया है।
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