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EPF Form 15G Kya Hai? और इसे कैसे भरें, PF निकालने के लिए इसे भरना क्यों है जरूरी? जानिए

Ankit Singh
13 Feb 2022 6:20 AM GMT
EPF Form 15G Kya Hai? और इसे कैसे भरें, PF निकालने के लिए इसे भरना क्यों है जरूरी? जानिए
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EPF Form 15G: अगर आप 5 साल के पहले EPF Account से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको Form 15G भी भरना पड़ता है। लेकिन ये EPF Form 15G Kya Hai? (What is Form 15G in Hindi) और इसे कैसे भरें। यह समझने के लिए पढ़ना जारी रखें।

How to Fill EPF Form 15G: ईपीएफ मूल रूप से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक भविष्य निधि (Provident fund) है, जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए है। एक ईपीएफ (EPF) में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और मूल वेतन (Basic sallery) का 12% हर महीने कर्मचारी के EPF एकाउंट में जाता है। डिपाजिट अमाउंट पर कर्मचारी को 8.5 फीसदी का ब्याज भी दिया जाता है।

कर्मचारी को उसके EPF में डिपाजिट अमाउंट पर 8.5% का अतिरिक्त इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट को एक्स्ट्रा इनकम के रूप में माना जाता है। आयकर नियम कहता है कि सभी बैंकों को FD या RD पर अर्जित ब्याज पर TDS काटना चाहिए, अगर यह 10,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष से अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी इस इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जिसके लिए EPF Form 15G की आवश्यकता होती है।

इस लेख में हम विस्तार से यही बताने वाले है कि EPF Form 15G Kya Hai? (What is EPF Form 15G in Hindi) और इसे कैसे भरा जाता है? (How to Fill EPF Form 15G)

EPF Form 15G Kya Hai? | What is EPF Form 15G in Hindi

EPF Form 15G मुख्य रूप से एक घोषणा (Declaration) है जो यह सुनिश्चित करता है कि TDS (Tax Deducted at Source) एक साल में कर्मचारी की ब्याज आय से नहीं काटा जाता है। EPF Form 15G को फिक्स्ड डिपाजिट होल्डर (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और HUF - हिंदू अविभाजित परिवार) द्वारा भरा जाना चाहिए। EPFO ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर EPF मेंबर अपना PF ऑनलाइन निकालने के लिए अपना EPF Form 15G जमा कर सकते हैं।

EPF फॉर्म 15जी कैसे प्राप्त करें? | How to Get EPF Form 15G?

EPFO ऑनलाइन पोर्टल और सभी प्रमुख बैंकों की वेबसाइट EPF Form 15G प्रदान करती हैं। आपको बस EPFO पोर्टल/बैंकों की वेबसाइटों पर लॉग इन करना होगा और फॉर्म को अपने मोबाइल/कंप्यूटर डिवाइस पर डाउनलोड करने के लिए 'EPF Form 15G Download' विकल्प खोजना होगा।

टीडीएस आवेदन का नियम | TDS Application Rules in Hindi

टीडीएस या Tax-Deducted at Source कुछ शर्तों के तहत लागू होती है। नीचे कुछ शर्तें बताई गई है, जिनके तहत TDS लागू किया जाता है-

  • अगर कोई कर्मचारी पैन कार्ड जमा करता है, लेकिन EPF Form 15G/Form15H जमा करने में विफल रहता है, तो TDS 10% पर लागू होता है।
  • अगर कोई कर्मचारी EPF Form 15G/Form15H और पैन कार्ड जमा करने में विफल रहता है तो 34.6% TDS काटा जाएगा।

निम्नलिखित कुछ स्थितियां हैं जहां TDS लागू नहीं है-

  • जब EPF बैलेंस एक EPF खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
  • अगर EPF होल्डर की सर्विस किसी कारण वश समाप्त ही जाती है तो TDS लागू नहीं होता।
  • जब कर्मचारी 5 साल की सर्विस के 5 के बाद अपना ईपीएफ बैलेंस निकालता है तो TDS लागू नहीं होता।
  • अगर कर्मचारी ने 5 साल से कम की सेवा की है और EPF अमाउंट 50,000 रुपये से कम है।
  • जब कर्मचारी 5 वर्ष से कम की रोजगार अवधि में 50,000 रूपए से अधिक या उसके बराबर की राशि निकालता है। ऐसे स्थिती में कर्मचारी को अपने पैन कार्ड के साथ EPF Form 15G/Form15H जमा करना होगा।

ईपीएफ फॉर्म 15जी कैसे भरें | How to Fill EPF Form 15G

TDS कब लागू होगा और कब नहीं, यह जानने के बाद आपको अपने आप EPF Form 15G भरने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यहां हम दो अलग-अलग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते है अपना EPF Form 15G कैसे अपलोड करें और EPF Form 15G कैसे भरें।

How to upload EPF Form 15G

सबसे पहले आपको EPFO UAN पोर्टल पर ऑनलाइन लॉग इन करना होगा।

'Online Services' विकल्प पर क्लिक करें और Claim का ऑप्शन चुनें।

अब वेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए अपने रजिस्टर्ड बैंक एकाउंट के अंतिम 4 अंक दर्ज करने होंगे।

'I want to apply for'' के विकल्प के नीचे, आपको अपना Form 15G 'Upload' करने का विकल्प दिखाई देगा

नीचे दिए गए स्टेप्स में संक्षेप में बताया गया है कि आप अपना EPF Form 15G कैसे भर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि EPF Form 15G दो अलग-अलग सेक्शन में विभाजित है-

Section 1 - उन व्यक्तियों के लिए जो कुछ इनकम पर TDS कटौती के लिए दावा नहीं करना चाहते हैं। इन व्यक्तियों को अपने EPF Form 15G में निम्नलिखित फील्ड को भरना होगा-

फील्ड 1 - करदाता का नाम - जैसा कि पैन कार्ड पर दिखाई दे रहा है।

फील्ड 2 - करदाता का पैन कार्ड - यह अनिवार्य है, करदाता के पैन कार्ड के बिना फॉर्म 15G को अमान्य माना जाएगा।

फील्ड 3 - स्टेटस - आपके इनकम टैक्स को संदर्भित करती है।

फील्ड 4 - पिछला वर्ष - पिछले वित्तीय वर्ष को संदर्भित करता है जिसके लिए TDS की गैर-कटौती का क्लेम किया जा रहा है।

फील्ड 5 - रेजिडेंशियल एड्रेस - आवश्यक है क्योंकि NRIs को Form 15G जमा करने की अनुमति नहीं है।

फील्ड 6 से 12 - एड्रेस और पिन कोड- संचार के उद्देश्य के लिए है।

फील्ड 13 और 14 - ईमेल आईडी और फोन नंबर- संचार के उद्देश्य से है।

फील्ड 15 (ए) - अगर आप आयकर अधिनियम 1961 के तहत टैक्स के लिए निर्धारित किए गए हैं तो 'Yes' पर निशान लगाएं।

फील्ड 15 (बी) - अगर आपने फील्ड 15 (ए) में 'Yes' टिक किया है, तो रिटर्न के नवीनतम मूल्यांकन वर्ष का उल्लेख करें।

फील्ड 16 - अनुमानित आय जिसके लिए यह आकलन किया जा रहा है।

फील्ड 17 - पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय (फील्ड 16 में उल्लिखित आय भी शामिल है)

फील्ड 18 - अगर आपने पिछले वर्ष Form 15G के लिए आवेदन किया है, तो उसके विवरण का उल्लेख करें।

फील्ड 19 - उस इनकम की डिटेल दर्ज करें जिसके लिए यह डिक्लेरेशन फाइल की जा रही है।

ध्यान दें कि Form 15G के अंतिम सेक्शन में आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल भरने की आवश्यकता होगी जिसके लिए यह डिक्लेरेशन फाइल की जा रही है। आपको फिक्स्ड डिपाजिट/लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी/कर्मचारी कोड आदि के लिए अपना इन्वेस्टमेंट एकाउंट नंबर भी दर्ज करना होगा।

फॉर्म का दूसरा भाग उस व्यक्ति द्वारा भरा जाना है जो वास्तव में आपकी ओर से सरकार को आपका TDS जमा करने जा रहा है।

FAQs

EPF Form 15G कौन जमा कर सकता है?

Ans- EPF Form 15G फिक्स्ड डिपाजिट होल्डर (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और HUF - हिंदू अविभाजित परिवार) द्वारा भरा जा सकता है।

EPF Form 15G का मतलब क्या है?

Ans- EPF Form 15G एक घोषणा है जो यह सुनिश्चित करती है कि TDS (Tax Deducted at Source) एक साल में कर्मचारी की ब्याज आय से नहीं काटा जाता है।

मै EPF Form 15G कहां जमा कर सकता हूं?

Ans- आप ऑनलाइन EPFO पोर्टल पर EPF Form 15G जमा कर सकते हैं।

मैं एक NRI हूं, क्या मैं Form 15G/Form 15H जमा कर सकता हूं?

Ans- नहीं, NRI फॉर्म Form 15G/Form 15H जमा नहीं कर सकते।

TDS कब काटा जाता है?

Ans- TDS तभी काटा जाता है जब अर्जित ब्याज आय सालाना 10,000 रुपये से अधिक हो।

क्या मुझे आयकर विभाग में फॉर्म 15G जमा करने की आवश्यकता है?

Ans- नहीं, आपको आयकर विभाग में EPF Form 15G जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे केवल EPFO ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं।

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