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NPS Exit Rule in Hindi: नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसे निकालने के लिए नियम और शर्तें क्या है? जानें

Ankit Singh
13 March 2022 11:35 AM GMT
NPS Exit Rule in Hindi: नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसे निकालने के लिए नियम और शर्तें क्या है? जानें
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NPS Withdrawal Rule in Hindi: रिटायर होने के बाद आप NPS (National Pension System) से बाहर निकल सकते हैं और संचित कॉर्पस से धन निकाल सकते हैं। हालांकि, बाहर निकलने के लिए खास नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। तो आइए जानते है NPS Withdrawl Rule क्या है।

NPS Exit Rule in Hindi: नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकार समर्थित स्वैच्छिक योगदान-आधारित पेंशन योजना है जो आपको समय-समय पर एक छोटी राशि का निवेश करने और आपके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करने की अनुमति देती है। NPS निवेश की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि यह आपको बाजार से जुड़े रिटर्न और विभिन्न एसेट क्लास में अपने स्वयं के फंड आवंटन को चुनने की सुविधा देता है।

2004 में शुरू किया गया NPS केवल सरकारी कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। बाद में 2009 में इस सिस्टम को सभी के लिए बढ़ा दिया गया। एक बार जब आप एक NPS एकाउंट शुरू करते हैं, तो आपको रिटायरमेंट की उम्र या 60 वर्ष तक पहुंचने तक अपना योगदान देना जारी रखना चाहिए।

रिटायर होने के बाद आप NPS से बाहर निकल सकते हैं और संचित कॉर्पस से धन निकाल सकते हैं। हालांकि बाहर निकलने के लिए खास नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। इससे पहले कि हम नियमों के बारे में और जानें आइए पहले समझते हैं कि NPS से बाहर निकलना क्या है।

एनपीएस एग्जिट क्या है? | What is NPS Exit in Hindi

NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड) के अनुसार NPS Exit को किसी व्यक्ति के NPS अकाउंट को बंद करने के रूप में परिभाषित किया गया है। और, PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) के नियमों के अनुसार, एक ग्राहक NPS से बाहर निकल सकता है और तीन परिस्थितियों में अपना खाता बंद कर सकता है-

  1. सामान्य निकास (Normal Exit) - यहां ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है या रोजगार की शर्तों के अनुसार अपने रोजगार से रिटायरमेंट होता है।
  2. समयपूर्व निकास (Premature Exit) - यहां ग्राहक स्वेच्छा से अपना खाता बंद करने का विकल्प चुनता है।
  3. सब्सक्राइबर की मौत

एनपीएस से बाहर निकलने के नियम | NPS Exit Rule in Hindi

PFRDA विभिन्न प्रकार के निकास के लिए विशिष्ट NPS एग्जिट रू को परिभाषित करता है।

1) सामान्य निकास (Normal Exit)

सामान्य निकास तब होता है जब आप अपने रोजगार से रिटायर होने या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद NPS एकाउंट बंद कर देते हैं। बाहर निकलने के नियमों में शामिल हैं:

  • आप अपने एनपीएस खाते में जमा राशि का 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं।
  • आपको वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए शेष 40% धनराशि का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए।
  • अगर आपके NPS खाते में संचित धन 2 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो आप वार्षिकी खरीदने की आवश्यकता के बिना पूरी राशि निकाल सकते हैं।
  • आप अपने NPS खाते से जितनी राशि निकालते हैं और एक वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि पर पूरी तरह से टैक्स छूट होती है।

आपकी रिटायरमेंट के बाद NPS से बाहर निकलने पर, आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं:

  • आप अपना NPS एकाउंट खाता जारी रख सकते हैं और 70 साल की उम्र तक या रिटायरमेंट की तारीख से दस साल तक जो भी पहले हो तक पेंशन फंड में योगदान कर सकते हैं।
  • आप अपने पेंशन एकाउंट में कोई और योगदान किए बिना रिटायरमेंट की तारीख से 70 साल या दस साल तक NPS में निवेशित रह सकते हैं।
  • आप 60 वर्ष की आयु या रोजगार से रिटायरमेंट की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के लिए वार्षिकी खरीद को स्थगित या विलंबित कर सकते हैं।
  • आप एकमुश्त निकासी को टाल सकते हैं और 70 साल की उम्र तक NPS में निवेशित रह सकते हैं।
  • आप रिटायरमेंट के बाद 70 वर्ष की आयु तक किश्तों में (10 किस्तों तक की अनुमति है) किश्तों में निकाल सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि आप चरणबद्ध निकासी का विकल्प चुनें, आपको वार्षिकी खरीदनी होगी।

2) समयपूर्व निकास (Premature Exit)

समयपूर्व निकास तब होता है जब आप वास्तविक निवेश अवधि के अंत से पहले अपना NPS एकाउंट बंद करना चुनते हैं, यानी आप 60 वर्ष प्राप्त करते हैं या रोजगार से रिटायर होते हैं। बाहर निकलने के नियमों में शामिल हैं-

  • आप समय से पहले NPS से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आपने कम से कम दस वर्षों तक NPS एकाउंट में योगदान करना जारी रखा हो।
  • अगर आप समय से पहले NPS से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं, तो नियमों के अनुसार आप संचित धन का केवल 20% एकमुश्त निकाल सकते हैं।
  • एन्युटी खरीदने के लिए आपको शेष 80% धनराशि का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए।
  • निकाली गई राशि और एन्युटी खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि टैक्स फ्री है।

3) मृत्यु पर NPS से बाहर निकलना (NPS Exit upon death)

NPS अवधि से पहले आपकी असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में आपके NPS एकाउंट में संचित राशि का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है। यह राशि टैक्स फ्री होती है।

NPS Investment - भविष्य सुरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका

NPS में निवेश आपके भविष्य के लिए एक फंड बनाने का एक शानदार तरीका है। आप अपने पूरे कामकाजी वर्षों में समय-समय पर मामूली बचत कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए एक रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं। याद रखें NPS आपके निवेश पर बाजार से जुड़ा रिटर्न प्रदान करता है, जो कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉइट और सेविंग एकाउंट जैसे निवेश विकल्पों द्वारा प्रदान किए गए रिटर्न से अधिक है।

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