
मैच्योरिटी से पहले PPF अकाउंट से निकालना चाहते है पूरा पैसा? जानिए क्या कहते हैं ये 5 नियम

PPF Premature withdrawal Rule: पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे लोकप्रिय रिटायरमेंट बचत योजनाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों लोग इस योजना में निवेश करते हैं। कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये के वार्षिक योगदान के साथ सरकार समर्थित उच्च उपज योजना तक लगभग हर कोई पहुंच सकता है। PPF सरकार के EEE (exempt, exempt, exempt) के दायरे में आने वाली बहुत कम कर-मुक्त योजनाओं में से एक है। इसका मतलब है कि आपके पीपीएफ योगदान, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि आईटी अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स से मुक्त हैं।
यह सरकार समर्थित योजना एक छोटी बचत नीति का एक रूप है और इसकी मैच्योरिटी के समय सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करना सुनिश्चित करती है, जो इसे निवेशकों के बीच इतना पसंद करती है। पीपीएफ वर्तमान में 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, जो तिमाही चक्रवृद्धि है। यह EPF के बाद सबसे अधिक ब्याज दरों में से एक है, जो जोखिम मुक्त बचत के लिए उपलब्ध है। पीपीएफ खाताधारक कुछ शर्तों के तहत अपने खाते पर सिर्फ 1 फीसदी सालाना ब्याज पर कर्ज भी ले सकते हैं।
PPF एकाउंट से पैसा निकालने के लिए नियम व शर्तें है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपने फंड निकालना चाहता है तो पहले यहां बताएं गए 5 नियमों को समझ लें।
1) PPF खाते से समय से पहले निकासी की अनुमति खाता खुलने और सक्रिय होने के पांच साल बाद ही दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जनवरी 2022 में PPF एकाउंट खोलते हैं, तो आप वित्तीय वर्ष 2027-28 के दौरान पैसे निकाल सकेंगे।
2) आप अपने PPF एकाउंट से अपना सारा पैसा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि खाता 15 साल बाद मैच्योर न हो जाए। इसका मतलब है कि समय से पहले निकासी किसी भी समय आपके पीपीएफ खाते की शेष राशि का 100 प्रतिशत नहीं हो सकती है।
3) खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर, एक ग्राहक पांच वर्षों के बाद वित्तीय अवधि के दौरान केवल एक निकासी का लाभ उठा सकता है। इसका मतलब है कि अगर खाता 2020-21 के दौरान खोला गया था, तो दिशानिर्देशों के अनुसार, 2026-27 के दौरान या उसके बाद निकासी की जा सकती है।
4) निकासी की राशि पिछले चौथे वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में, जो भी कम हो, क्रेडिट पर शेष राशि का 50 प्रतिशत तक लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 में, 31 मार्च 2019 या 31 मार्च 2022 तक की शेष राशि का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, निकासी की जा सकती है।
5) चूंकि PPF एक कर-मुक्त योजना है, इसलिए आपको समय से पहले निकासी के दौरान कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपके PPF एकाउंट से समय से पहले पैसे निकालने पर भी कोई शुल्क नहीं लगता है
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