
ITR फाइल करने से लेकर बैंक KYC अपडेट करने तक, इन 6 चीजें को 31 मार्च से पहले निपटा लें

अपने वित्त और अन्य काम से संबंधित कार्यों को हल करने के लिए योजना बनाना एक महत्वपूर्ण बात है। अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए इसे पहले से करना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो यहां छह चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा करने की आवश्यकता है।
6 चीजें जो आपको 31 मार्च से पहले करनी चाहिए -
1) आधार-पैन कार्ड लिंक करें
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने इन दो महत्वपूर्ण पहचान पत्रों को लिंक नहीं किया है, तो आपको इसे जल्द से जल्द करना चाहिए। समय सीमा के बाद उन लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिन्होंने इसे आधार से लिंक नहीं किया है और वे पैन नंबर की आवश्यकता वाले किसी भी वित्तीय लेनदेन को करने में सक्षम नहीं होंगे।
2) बैंक के साथ KYC अपडेट करें
बैंक खाते में केवाईसी पूरा करने की समय सीमा भी 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। किसी भी लेन-देन में व्यवधान से बचने के लिए खाताधारकों को अपने केवाईसी को जल्द से जल्द अपडेट करना चाहिए। साथ ही, ध्यान दें कि इस प्रक्रिया के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
3) एडवांस टैक्स फाइलिंग
पाठकों को पता होना चाहिए, कि भारत के आयकर कानून के तहत, 10,000 रुपये से अधिक की कर देनदारी वाले लोगों को 15 मार्च से पहले चार किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करना होता है। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपके नियोक्ता ने आपके वेतन से कर कटौती पहले से ही कर ली होगी।
4) टैक्स बचाने के लिए निवेश करें
अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपको टैक्स सेविंग स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश करना चाहिए ताकि सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग बेनिफिट्स का फायदा उठाया जा सके। अगर आप इन योजनाओं में पहले ही निवेश कर चुके हैं, तो आपको एकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च से पहले न्यूनतम योगदान करना होगा।
5) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें
ध्यान दें कि वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसलिए आपको दंड से बचने के लिए समय सीमा से पहले रिटर्न दाखिल करना होगा।
6) पेंडिंग टैक्स का भुगतान करें
जिन लोगों के पास लंबित कर अपील या याचिका है, वे 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अपने विवादित करों का भुगतान करने पर ब्याज या दंड की पूर्ण छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, किसी भी विवाद को हल करने और लंबित भुगतान को जल्द से जल्द करने की सलाह दी जाती है।
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