
इन 10 तरह की प्रॉपर्टी पर नहीं लगेगा 1 भी रुपये का भी इनकम टैक्स, जानें इससे जुड़े नियम

Tax free property in India: घर का मालिक होने का सपना हर कोई देखता है। चाहे आप एक गृहस्वामी हों, पैतृक संपत्ति विरासत में मिली हो या भविष्य में घर खरीदने की योजना हो, आपको हाउस प्रॉपर्टी की विभिन्न टैक्स लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए।
इनकम टैक्सेशन के लिए एक प्रॉपर्टी का वर्गीकरण कैसे किया जाता है?
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बीच कोई अंतर नहीं है। व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सभी संपत्तियों पर 'Income from House Property' केटेगरी के तहत टैक्स लगाया जाता है। आम तौर पर आपको गृह संपत्ति से होने वाली आय के लिए टैक्स का भुगतान करना होगा।
वित्त वर्ष 19-20 से पहले, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक स्व-अधिकृत गृह संपत्ति थी, तो केवल एक घर को टैक्स फ्री किया गया था। दूसरे को कराधान उद्देश्यों के लिए लेट-आउट माना जाता था। हालांकि, वित्त वर्ष 19-20 के बाद से दो घरों को स्व-अधिकृत माना जा सकता है।
हालांकि, विशिष्ट संपत्तियां टैक्स फ्री हैं। इन संपत्तियों से आप जो आय अर्जित करते हैं, उसे टैक्स कैलकुलेशन पर्पज के लिए आपके पूरे इनकम में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
संपत्तियों की सूची जो आयकर मुक्त हैं-
1) कृषि भूमि और उसके आसपास की संपत्तियों से उत्पन्न राजस्व को सेक्शन 10(1) के तहत कृषि आय का एक हिस्सा माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी फार्महाउस को पट्टे पर देते हैं या किराए पर लेते हैं, तो आपको फार्महाउस से उत्पन्न किराये की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा।
2) किसी के व्यवसाय या पेशे के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति से होने वाली इनकम को सेक्शन 22 के तहत टैक्स से छूट दी गई है। मान लीजिए, आप अपने व्यवसाय के लिए एक कार्यालय के रूप में एक संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा।
3) लोकल अथॉरिटी को किराये पर दी गई/पट्टे पर दी गई संपत्ति से होने वाली इनकम पर सेक्शन 10 (20) के तहत कर-छूट मिलती है।
4) एक स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को किराए पर/पट्टे पर दी गई संपत्ति से इनकम को सेक्शन 10 (21) के तहत टैक्स फ्री है।
5) चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संगठनों की संपत्ति से होने वाली इनकम पर सेक्शन 10(23C) के तहत कर मुक्त है।
6) धर्मार्थ संस्थानों या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह ट्रस्ट के तहत रखी गई संपत्ति से होने वाली इनकम सेक्शन 11 (1) (ए) के तहत कर मुक्त है।
7) भारतीय रियासतों के एक पूर्व शासक के पास एक महल का मूल्य धारा 10 (19) (ए) के तहत कराधान से मुक्त है। ध्यान दें कि यह केवल एक महल पर लागू होता है। अगर शासक के पास एक से अधिक महल हैं, तो अन्य सभी महलों से होने वाली आय कर योग्य है।
8) एक प्रमाणित ट्रेड यूनियन की संपत्ति से होने वाली आय धारा (10) (24) के तहत कर-मुक्त है।
9) किसी राजनीतिक दल की संपत्ति से होने वाली आय पर धारा 13ए के तहत कर छूट मिलती है।
10) अगर आप एक संपत्ति के मालिक हैं जिसे आप अपने निवास के रूप में उपयोग करते हैं, तो संपत्ति का वार्षिक मूल्य धारा 23 (2) के तहत आपकी कर योग्य आय में शामिल नहीं है।
अगर आप इस सूची में उल्लिखित किसी भी संपत्ति के मालिक हैं, तो आप टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं और अपने समग्र आयकर बोझ को कम कर सकते हैं।
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