
PAN, TAN और TIN क्या है? इन तीनों के बीच मुख्य अंतर क्या है, समझें

आयकर संबंधी जटिलताएं हमेशा ही आम आदमी को परेशान करती है। आम आदमी के लिए इनके शब्दावली को समझना मुश्किल होता है। हालांकि आयकर से संबंधित शब्दावली को समझना जरूरी है क्योंकि उसके बिना करदाता के लिए टैक्स फ़ाइल करने की प्रक्रिया कठिन हो जाएगी। PAN, TAN और TIN कुछ ऐसे शब्द है जो टैक्सेशन के वक्त आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते है। लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते है। इसी कड़ी में आज हम आपको PAN, TAN और TIN कार्ड के बीच का अंतर बताने वाले हैं।
पर्मानेंट एकाउंट नंबर (PAN) क्या है?
PAN कार्ड में 10 अंकों का कोड होता है जो अल्फान्यूमेरिक (संख्या और अक्षर) होते है। इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य कार्ड होल्डर द्वारा किए गए सभी लेनदेन का ट्रैक रखना है। प्रत्येक पैन यूनीक होता है और एक समान पैन नंबर दो लोगों को जारी नहीं किया जा सकता है।
टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) क्या है?
यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आयकर विभाग द्वारा 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड जारी किया जाता है, जो सोर्स पर एकत्रित टैक्स (TCS) और सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) का ट्रैक रखता है। TCS या TDS में TAN दस्तावेजों का प्रावधान कटौतीकर्ताओं के लिए जरूरी है। अगर आप टैन को शामिल करना भूल जाते हैं तो बैंक आपके टीडीएस भुगतान को अस्वीकार कर सकते हैं और वापस कर सकते हैं। अगर आप टैन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 49बी जमा करना होगा।
टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) क्या है?
टिन एक 11 अंकों की संख्या है, जिसमें पहले दो नंबर राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा अनिवार्य है और शेष नौ नंबर उस नगरपालिका या जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां फर्म ने खुद को पंजीकृत किया है। एक टिन उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो एक व्यवसाय या इकाई चलाता है जिसने वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के लिए रजिस्टर्ड किया है।
बता दे कि उपरोक्त बताये गए दस्तावेज़ का उपयोग अंतर-राज्यीय बिक्री लेनदेन के लिए भी किया जाता है। यह कई VAT भुगतानों से निपटना आसान बनाते है।
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