
PPF एकाउंट बंद हो जाएं तो क्या करें? घबराएं नहीं यहां जानें खाते को दोबारा एक्टिवेट करने का तरीका

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को देश भर में सबसे लोकप्रिय निवेशों में से एक माना जाता है। एक व्यक्ति पीपीएफ खाते में 15 साल तक की अवधि के लिए 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है और बदले में अच्छी ब्याज दर प्राप्त कर सकता है। केंद्र सरकार की स्कीम के अनुपालन में PPF एकाउंट गारंटीड रिटर्न देता है जो अन्य कम जोखिम वाले उत्पादों में रिटर्न से अधिक होता है। खाते को एक्टिव रखने के लिए एक जमाकर्ता को एक वर्ष में 500 रुपये की राशि जमा करनी होती है। नियत तारीख तक राशि जमा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि नीचे बताए गए कुछ चरणों का पालन करके खाते को फिर से शुरू किया जा सकता है।
PPF कब डीएक्टिवेट हो जाता है?
एक सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (PPF) तब निष्क्रिय हो जाता है जब खाताधारक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का शुल्क जमा करने में विफल रहता है। आपके पीपीएफ खाते को फिर से एक्टिव करने के लिए निम्नलिखित चरण हैं।
लिखित एप्लीकेशन जमा करें
एक निष्क्रिय पीपीएफ खाते को फिर से शुरू करने के लिए खाताधारक को उस बैंक या डाकघर की शाखा में एक लिखित रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देना होगा जहां आपने खाता खोला है। खाते की 15 साल की अवधि के दौरान किसी भी समय आवेदन किए जा सकते हैं।
जुर्माने के साथ न्यूनतम राशि जमा करें
खाता निष्क्रिय होने की स्थिति में निवेशक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम 500 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष जिसमें खाता निष्क्रिय था उसके लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। आवेदन के साथ चेक को बैंक शाखा में जमा करना होगा।
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