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Revised ITR Filing: क्या है रिवाइज्ड आईटीआर? जानिए कैसे फाइल करें और क्या है अंतिम तारीख?

Ankit Singh
11 Aug 2022 6:01 AM GMT
Revised ITR Filing: क्या है रिवाइज्ड आईटीआर? जानिए कैसे फाइल करें और क्या है अंतिम तारीख?
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हो सकता है कि आईटीआर दाखिल करते समय करदाताओं ने कुछ गलतियां की हों और इसीलिए Revised ITR सभी के लिए उपयोगी है। आइये यहां जानें कि यह क्या है? और कैसे भरें?

Revised ITR Filing: मनुष्य गलतीयं करने के लिए बाध्य है, और इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने दिया जाए। जिन लोगों के बैंक खातों का ऑडिट नहीं हुआ है, उनके लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 थी। यह संभव है कि कई टैक्सपेयर्स ने ITR दाखिल करते समय कुछ गलतियां की हों, जैसे, बैंक एकाउंट नंबर, गलत डिडक्शन का क्लेम करने के लिए ब्याज आय की घोषणा करना भूल जाना आदि। तो अगर आपने कोई गलती की है, तो चिंता न करें। आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आइए जानें यह क्या है और कैसे करें?

रिवाइज्ड आईटीआर क्या है? | What is Revised ITR in Hindi

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(5) के तहत, एक करदाता अपने ITR को संशोधित (Revised) कर सकता है और ऑरिजिनल रिटर्न में त्रुटि को दूर करके एक Revised ITR दाखिल कर सकता है। जब करदाता को जमा किए गए ऑरिजिनल ITR में कोई चूक या कोई गलत डिटेल मिलता है, तो उसे ई-फाइलिंग पोर्टल में रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करके ठीक किया जा सकता है। एक रिवाइज्ड रिटर्न प्रासंगिक निर्धारण वर्ष (AY) के अंत से पहले या मूल्यांकन (Assessment) के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय दाखिल किया जा सकता है।

रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि कब है?

केंद्र ने 2021 के बजट में रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने का समय तीन महीने कम कर दिया। वित्त वर्ष 2019-20 तक, एक करदाता को संबंधित आकलन वर्ष के 31 मार्च तक ITR दाखिल करने की अनुमति थी। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 से Revised ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख संबंधित आकलन वर्ष की 31 दिसंबर है। तो, वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए Revised ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 है।

Revised ITR कौन दाखिल कर सकता है?

प्रत्येक करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत Revised ITR दाखिल करने के लिए पात्र है। यहां तक ​​कि जिन लोगों ने समय सीमा के बाद ITR दाखिल किया है वे रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

Revised ITR ऑनलाइन कैसे दाखिल करें?

अगर आप वर्ष 2022-23 के लिए Revised ITR ऑनलाइन दाखिल करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा।

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा-

  • अपना खाता खोलने के बाद, 'ई-फाइल' पर क्लिक करें और 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें।
  • इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर, 'AY 2022-23' और 'ऑनलाइन' को 'सेलेक्ट मोड फाइलिंग' के रूप में चुनें।
  • फिर आपको उन विकल्पों को चुनना होगा जिन्हें आप सही करना चाहते हैं।
  • आपको उस स्टेटस का चयन करना होगा जो आप पर लागू होती है।
  • फिर, सही ITR फॉर्म का चयन करें और मांगी गई जानकारी के साथ आगे बढ़ें।
  • ITR फॉर्म भरने के बाद, आपको तेजी से प्रोसेसिंग और क्विक रिफंड के लिए रिटर्न को ई-वेरिफाई करना होगा। या, आप ITR-V भेज सकते हैं।
  • सामान्य या स्पीड पोस्ट के माध्यम से केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु- 560500।

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