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ITR डेडलाइन मिस हो गई, तो भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल कर सकते है, यहां जानिए कैसे?

Ankit Singh
11 Aug 2022 8:03 AM GMT
ITR डेडलाइन मिस हो गई, तो भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल कर सकते है, यहां जानिए कैसे?
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Belated ITR Filing: अगर आप भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने से चूक गए है, तो अभी भी आप ऐसा कर सकते है, बशर्तें आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके कुछ अन्य नुकसान भी है।

Belated ITR Filing: टैक्सपेयर जो 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए, वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उन्हें कुछ चीजों का फायदा नहीं होगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। देर से ITR दाखिल करने की कुछ अन्य लागतें भी हैं।

31 जुलाई 2022 उन टैक्सपेयर के लिए AY 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। नियत तारीख तक 5.8 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। हालांकि, कुछ टैक्सपेयर अभी भी अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं। वे अब 31 दिसंबर 2022 तक Belated ITR कर सकते हैं। तो आइए जानते है कि बिलेटेड ITR फाइलिंग प्रोसेस कैसे करें?

विलंबित आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया | Belated ITR filing Process

देरी से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया लगभग ऑरिजिनल रिटर्न दाखिल करने के समान ही है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR -7) का उपयोग करके विलंबित रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है।

केवल अंतर यह है कि 'पार्ट A - जनरल इनफार्मेशन' के तहत उन्हें विलंबित रिटर्न के लिए सेक्शन का चयन करना होगा, जो '139 (4)' है।"

देर से ITR दाखिल करने के परिणाम

देर से रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को निम्नलिखित परिणाम भुगतने होंगे-

कैपिटल गेन और बिजनेस और पेशे के तहत होने वाली हानि को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

करदाता @1% प्रति माह टैक्स की राशि के आधार पर धारा 234ए के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

आयकर अधिकारी देर से रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। हालांकि अगर टैक्स योग्य आय 5,00,000 रुपये से कम है, तो जुर्माना राशि 1,000 रुपये है। जुर्माने की राशि बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने से पहले भुगतान करने की आवश्यकता है

अगर टैक्सपेयर रिफंड के लिए पात्र है, तो कर विभाग धारा 244ए के तहत ब्याज का भुगतान करता है, जिसका एक हिस्सा देर से रिटर्न दाखिल करने के कारण खो जाएगा

हमेशा देय तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है, जो 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं, वे अभी भी उपर्युक्त जुर्माना और ब्याज का भुगतान करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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