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EPF का पैसा निकलाने के लिए कैसे करें ऑनलाइन क्लेम? निकासी के लिए क्या है रूल, यह भी समझें

Ankit Singh
11 Feb 2022 11:50 AM GMT
EPF का पैसा निकलाने के लिए कैसे करें ऑनलाइन क्लेम? निकासी के लिए क्या है रूल, यह भी समझें
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EPF Withdrawal Process in Hindi: कोरोना काल मे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है, PF से पैसा कैसे निकालें (How to withdraw PF money?) है। तो चलिए आज स्टेप बाई स्टेप जानते है कि EPF Online kaise Claim Kare?

Online EPF Claim in Hindi: ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि मूल रूप से एक सरकारी योजना है जो कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को कर्मचारी के महंगाई भत्ते का 12% जमा करने में सक्षम बनाती है और मूल वेतन (Basic Sallery) हर महीने कर्मचारी के EPF खाते में जाता है। जमा राशि पर कर्मचारी को 8.5 फीसदी का ब्याज भी दिया जाता है।

EPFO योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच बचत की आदत विकसित करना है और उनके रिटायरमेंट के लिए एक फंड बनाने में उनकी मदद करना है। वैसे तो यह फंड सर्विस पूरी होने के बाद दी जाती है लेकिन जरूरत पड़ने पर आप PF मनी के लिए क्लेम कर सकते है। तो आइए जानते है कि PF से पैसा कैसे निकालें (How to withdraw PF money?) लेकिन उसड पहले यह जान लें कि आप किन स्तिथियों में क्लेम कर सकते है।

EPF Online Claim Process in Hindi

EPFO सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ही अपना पूरा EPF फंड निकालने की अनुमति देता है। हालांकि, नीचे बताएं गए विभिन्न परिस्थितियों में कर्मचारियों द्वारा कॉर्पस का एक हिस्सा निकाला जा सकता है-

  • मेडिकल इमरजेंसी
  • अगर कर्मचारी आपके नाम पर पहली बार संपत्ति खरीदता है तो
  • कर्मचारी या उसके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए

ध्यान दिया जाना चाहिए कि EPFO कर्मचारी के 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद ही रिटायरमेंट पर विचार करता है। कर्मचारी द्वारा आंशिक निकासी के लिए नीचे बताया गया है कि EPF Online kaise Claim Kare?

How to Claim EPF Online?

  1. अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके UAN मेंबर पोर्टल में लॉग इन करें।
  2. टॉप मेनू बार से 'Online services' पर क्लिक करें।
  3. ड्रॉपडाउन मेनू से, 'Claim (फॉर्म -31, 19 और 10 C) के विकल्प का चयन करें।
  4. खुलने वाली अगली स्क्रीन में सभी सभी मेंबर की डिटेल शो होगी।
  5. इस स्क्रीन पर आपको अपने बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करने होंगे और 'Verify' पर क्लिक करना होगा।
  6. 'Yes' पर क्लिक करके अंडरटेकिंग के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करें और आगे बढ़ें।
  7. अब अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए, आपको 'PF Advance (Form 31)' विकल्प का चयन करना होगा।
  8. यह फॉर्म का एक नया सेक्शन खोलेगा, जिसमें आपसे निकासी के उद्देश्य का चयन करने के लिए कहा जाएगा।
  9. फॉर्म के उसी भाग में आपको कर्मचारी के पते के साथ Withdrawal Amount दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
  10. डिटेल भरने करने के बाद, अंत में अपना EPF Withdrawal Application जमा करने के लिए सर्टिफिकेशन पर टिक मार्क करना सुनिश्चित करें।
  11. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी निकासी के उद्देश्य के आधार पर आपको कुछ स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है।
  12. सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आपको EPF निकालने के लिए अपनी कंपनी से संपर्क करना होगा।

ईपीएफ निकासी सीमा | EPF Withdrawal Limit in Hindi

EPFO कर्मचारी के EPF एकाउंट से सीमित राशि निकालने की अनुमति देता है। यह राशि EPF निकासी के उद्देश्य पर निर्भर करती है। उसी का विवरण नीचे दिया गया है।

मेडिकल इमरजेंसी - मेडिकल इमरजेंसी के वक्त आप अपने कुल PF फंड से अपने मंथली इनकम का छह गुना निकाल सकते है।

वेडिंग - शादी के लिए आप अपने कुल EPF योगदान का 50% निकाल सकते है।

होम लोन का रीपेमेंट - ऐसी स्थिती में आप कुल EPF कोष का 90% तक निकाल सकते है।

होम रेनोवेशन - घर में मरम्मत का काम करवाने के लिए आप अपनी मासिक वेतन का 12 गुना तक निकाल सकते है।

बेरोजगारी - बेरोजगारी के एक महीने के बाद 75% और बेरोजगारी के दूसरे महीने के बाद आप 25% निकाल सकते है।

रिटायरमेंट - रिटायरमेंट के बाद आप चाहे तो पूरा फंड निकाल सकते है।

ईपीएफ पात्रता शर्तें क्या है? | EPF Eligibility Conditions in Hindi

EPF withdrawal का पात्र होने के लिए कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए-

  • कर्मचारी के रिटायरमेंट पर ही EPF खाते में जमा कुल राशि को निकाला जा सकता है। (ध्यान दें कि जल्दी सेवानिवृत्ति भी 55 वर्ष की आयु के बाद ही संभव है और उससे पहले नहीं)
  • कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के 1 वर्ष से पहले अपने EPF फंड का 90% निकाल सकते हैं।
  • COVID-19 महामारी या इसी तरह की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए EPFO ​​ने EPF की निकासी की अनुमति दी है। अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन या छंटनी के कारण रिटायरमेंट से पहले बेरोजगारी का सामना करता है।
  • EPFO द्वारा बनाए गए नए नियमों में यह भी कहा गया है कि बेरोजगारी के 1 महीने के बाद कुल EPF कार्पस का केवल 75% ही निकाला जा सकता है, जबकि शेष को रोजगार मिलने के बाद नए EPF में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • कर्मचारी जो अपने UAN और आधार को अपने EPF खाते से जोड़ते हैं, वे अपने नियोक्ता से EPF Withdrawal के लिए ऑनलाइन अप्रूवल प्राप्त कर सकते है।
  • कर्मचारियों के पास अपना एक्टिव UAN, बैंक डिटेल उनके एक्टिव UAN से जुड़ा होना चाहिए और EPF डेटाबेस में उनके आधार और पैन का विवरण होना चाहिए।

ईपीएफ ऑनलाइन क्लेम करने के लिए दस्तावेज | Documents to Claim EPF online

  • सभी तरह का क्लेम फॉर्म
  • पहचान प्रमाण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दो राजस्व टिकट
  • एक ब्लेंक और कैंसिल किया गया चेक (जिसमें IFSC और खाता संख्या दिखाई देना चाहिए)
  • बैंक डिटेल (EPF धारक के नाम पर)
  • व्यक्तिगत विवरण जैसे पिता का नाम, जन्म की तारीख
  • ITR फॉर्म 2 और 3, केवल अगर कर्मचारी 5 साल की निरंतर सेवा से पहले अपना EPF कॉर्पस निकालता है।

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