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Life Insurance का क्लेम कैसे करें? यहां जानें पूरी प्रक्रिया, नहीं होगी किसी तरह की परेशानी

Ankit Singh
4 Feb 2022 10:22 AM GMT
Life Insurance का क्लेम कैसे करें? यहां जानें पूरी प्रक्रिया, नहीं होगी किसी तरह की परेशानी
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Life Insurance Claim: अगर आपके पास जीवन बीमा कवर है तो आपको इसके क्लेम की प्रक्रिया खुद जाननी चाहिए और अपने परिवार को जरूर बतानी चाहिए। तो चलिए जानते है Life Insurance का क्लेम कैसे करें? (How to claim Life Insurance)

Life Insurance Claim: जीवन बीमा (Life Insurance) केवल एक व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बांड है, जिसमें बीमाकर्ता हर महीने एक फिक्स्ड राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए। फिक्स्ड राशि को प्रीमियम भुगतान के रूप में जाना जाता है, जबकि भुगतान की गई एकमुश्त राशि (Lump-Sum Amount) मृत्यु लाभ (Death Benefit) है।

Life Insurance Policy हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर यह परिवार के लिए आर्थिक रूप से सहायक होता है। अगर आपके पास जीवन बीमा कवर है तो आपको इसके क्लेम की प्रक्रिया अपने परिवार को बतानी चाहिए। इस पोस्ट में हम आपको बतएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें? (How to claim Life Insurance) और इस प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे।

Life Insurance Claim Process

पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद आश्रितों को इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम, मृत्यु की तारीख, स्थान और कारण आदि जैसे डिटेल की लिखित सूचना भेजनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी नजदीकी शाखा से इन्फॉर्मेशन फॉर्म ले सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

Required Documents of Insurance Claim

Claim Form जमा करते समय, मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमित व्यक्ति का आयु प्रमाण, पॉलिसी दस्तावेज, असाइनमेंट के कार्य आदि जमा करें। यदि जीवन बीमा खरीदने के तीन साल के भीतर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे।

इनमें शामिल हैं - अस्पताल प्रमाण पत्र (यदि मृत व्यक्ति अस्पताल में भर्ती था), घटना के दौरान उपस्थित व्यक्ति से दाह संस्कार या दफन प्रमाण पत्र, नियोक्ता का प्रमाण पत्र यदि मृत व्यक्ति कार्यरत था, एक मेडिकल पर्चा परिचारक बीमारी के विवरण का उल्लेख करता है।

30 दिनों में मिलती है बीमा राशि

IRDAI के नियमों के अनुसार, बीमा कंपनियों को दावे के 30 दिनों के भीतर बीमा राशि जारी करनी चाहिए। अगर बीमा कंपनी को अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, तो क्लेम प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर भुगतान प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

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