
आप भी Mutual Fund SIP में करते है इन्वेस्टमेंट? तो तुरंत करें ये काम वरना अटक जाएगी SIP

म्यूच्यूअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने वालों के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत अपने निर्देशों का पालन नहीं किया तो आप नया निवेश नहीं कर सकेंगे और आपका SIP भी रुक जाएगा। दरअसल पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका असर सीधा आपके Mutual Funds पर पड़ेगा।
बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक 31 मार्च 2022 से पहले कराना है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका PAN Card इनवैलिड हो जाएगा। इस वजह से आप का निवेश रुक जाएगा और आप अपने फंड से पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल इस तरह के निवेश के लिए आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना जरूरी है।
अगर आप म्यूच्यूअल फंड के किसी भी स्कीम में निवेश करने की योजना बना रहे है तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नया निवेश करने के लिए आपके आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके आलवा अगर आप पहले से म्यूच्यूअल फंड के निवेशक है तो आपका भी निवेश अटक सकता है अगर अपने पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं कराया है।
SIP पर पड़ता है असर
पैन कार्ड इनवैलिड होने की स्थिती में SIP में किए जाने वाला निवेश भी रुक जाता है और यूनिट आगे नहीं जुड़ पाता है। इसके आलवा रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स भी खारिज कर दी जाती है। सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) भी नहीं हो सकता है।
पैन कार्ड से आधार कैसे लिंक करें?
आपको पैन कार्ड से आधार लिंक करने के लिए इस लिंक - https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। अगर आपका पैन कार्ड पहले से लिंक होगा तो आप इसकी जांच कर सकते है। इसके लिए आपको वेबसाइट का होम पेज खुलने के बाद बाई तरफ 'लिंक आधार' पर टेैप कर 'क्लिक हेयर' पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको यहां पर आपके आधार और पेनकार्ड की जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक होगा तो 'Your PAN is linked to Aadhaar Number' लिखा हुआ आ जाएगा। अगर पैन से आधार लिंक नहीं होगा तो वही पर आपको 'Link Aadhaar' का ऑप्शन तजर आएगा, उस पर क्लिक करके आधार कार्ड और पेनकार्ड की डिटेल भर दें।
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