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एकाउंट डेबिट हो गया लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकला? ऐसे में जानिए क्या करना चाहिए

Ankit Singh
4 March 2022 6:59 AM GMT
एकाउंट डेबिट हो गया लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकला? ऐसे में जानिए क्या करना चाहिए
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आरबीआई ने अपने दिशा-निर्देशों में सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो वे सात दिनों के भीतर अपने ग्राहकों की काटी गई रकम वापस कर दें।

ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) से नकद निकासी एक सरल प्रक्रिया है जिसे लगभग हर दिन देश भर में लगभग सभी लोग करते हैं। हालांकि हमने बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना है जब एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन विफल हो जाता है लेकिन एकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाती है, जिससे लोगों में दहशत फैल जाती है।

ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने गाइड में सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि अगर एटीएम से नकद लेनदेन विफल हो जाता है तो वे सात दिनों के भीतर अपने ग्राहकों की काटी गई राशि वापस कर दें। RBI अपने बैंकों को यह भी निर्देश दे चुका है कि लेन-देन की तारीख के 30 दिनों के भीतर क्लेम फाइल करने पर ही देरी के लिए मुआवजा प्रदान करें। हालांकि, अगर ऑटो-क्रेडिट नहीं होता है, तो कुछ चीजें हैं जो एक ग्राहक को करने की आवश्यकता होती है:

Step 1) ग्राहकों को बैंक मिनी स्टेटमेंट सहेजना होगा।

Step 2) अपने संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके CMS पोर्टल पर जाएं।

Step 3) ग्राहक का प्रकार, एकाउंट नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, शाखा कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शिकायत की श्रेणी, उत्पादों और सेवाओं और शिकायत की प्रकृति जैसे आवश्यक डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 4) कैप्चा कोड दर्ज करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

Step 5) इसके बाद आपको एक कंप्लेंन नंबर प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप वर्तमान स्थिति का जायजा ले सकते हैं। आपको SMS और ईमेल के जरिए कंप्लेन नंबर भी मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, आपके बैंक को 24 घंटे में आपसे संपर्क करना होगा और सात कार्य दिवसों के भीतर आपकी क्वेरी का समाधान करना होगा।

इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं?

आप कस्टमर केयर के माध्यम से भी अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एक ट्रैकिंग नंबर साझा करेगा और बैंक सात कार्य दिवसों के भीतर आपके पैसे वापस कर देगा। आप अपने बैंक की शाखा में भी जा सकते हैं और अपनी समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। आपके बैंक का हेल्पडेस्क आपकी शिकायत का संज्ञान लेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

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