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सेक्शन 80C के अलावा भी आप ले सकते टैक्स छूट का फायदा, यहां जानिए 5 जबरदस्त विकल्प

Ankit Singh
15 Dec 2021 5:32 AM GMT
सेक्शन 80C के अलावा भी आप ले सकते टैक्स छूट का फायदा, यहां जानिए 5 जबरदस्त विकल्प
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करदाताओं को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के बारे में पता ही होगा। यह टैक्स बचाने का सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। लेकिन इस धारा के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ही छूट का ही प्रावधान है। लेकिन क्या आप जानते है कि 80C के अलावा भी कई ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान है जिससे आप टैक्स बचा सकते है। तो आइए आपको बताते है 5 ऐसे ऐसे ऑप्शन्स जिससे आप टैक्स में और छूट पा सकते है।

टैक्स चुकाने वाले अधिकतर लोग कुल आमदनी में डिडक्शन के बारे में जानते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित माध्यमों में निवेश कर हम काफी रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। ये डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अलग-अलग सेक्शन के हिसाब से होते हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय सेक्शन 80C है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके अलावा भी कई सेक्शन हैं, जिनके तहत खर्च या निवेश पर टैक्स छूट हासिल किया जा सकता है।

इसलिए आज हम आपको यहां ऐसे ही 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में आम लोगों में जागरूकता कम है। आप इनका पूरा फायदा उठाकर अपनी टैक्स देनदारी घटा सकते हैं।

1. Home Loan

आप होम लोन की मूलधन चुकौती धारा 80C के तहत छूट के लिए पात्र है। यदि आपने एक नया घर खरीदा है और उस के लिए आवास ऋण लिया है, तो आप धारा 80C में उसका लाभ ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि होम लोन की सामान मासिक EMI में दो घटक होते हैं।

'मूलधन' और 'ब्याज' आपको केवल मूलधन वाले हिस्से की राशि की ही धारा 80C के तहत छूट मिलेगी। ब्याज वाला हिस्सा भी आयकर की छूट के लिए पात्र है पर 80C के तहत नहीं, वह है धारा 24 के तहत।

2. Education Loan

सेक्शन 80E एजुकेशन लोन पर ब्याज में कटौती प्रदान करता है। इस तरह की कटौती का दावा करने से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि लोन किसी व्यक्ति या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए।

कोई इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें ऋण चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले, जो भी पहले हो।

3. House Rent Allowance

अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता है लेकिन आप किराये के मकान में रहते हैं, तब भी आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 80GG के अंतर्गत आपको दिए हुए किराये पर टैक्स छूट मिल सकती है।

सेक्शन 80GG के अंतर्गत सालाना 60,000 रु. ( 5,000 रु. प्रति महीना) की अधिकतम छूट की अनुमति है। आपको इस धारा का लाभ नहीं मिल सकता है अगर आपके पास खुद का घर है। इस धारा के फायदे का दावा करने के लिए, आपको 10BA फॉर्म भरना होगा।

4. Health Insurance

सेक्शन 80D के तहत खुद, परिवार और आश्रित माता-पिता के स्वास्थ्य के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कर बचा सकता है। स्वयं/परिवार के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए धारा 80 D कटौती की सीमा 25 हजार रुपए है।

वरिष्ठ नागरिक भुगतान किए गए प्रीमियम पर 50 हजार रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, 5 हजार रुपए की सीमा तक स्वास्थ्य जांच की भी अनुमति है और इसे समग्र सीमा में शामिल किया गया है।

5. National Pension Scheme (NPS)

अगर भी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत पैसा जमा करता है तो उसे इनकम टैक्स के 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपए की छूट मिल सकती है। अगर कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 पेरसेंट भी NPS में जमा करता है तो उसे टैक्स में छूट मिलता है। इसके आलवा कंपनी भी उस कर्मचारी के NPS खाते में किए गए 10 पेरसेंट पर छूट प्राप्त कर सकती है।

इस तरह सेक्शन 80CCD (1B) और 80C मिलाकर आप कुल 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

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