
चुनाव आयोग ने जारी की कोरोनाकाल में चुनाव के लिए नई गाइडलाइंस

कोरोना काल में वोटिंग के नियम बदल दिए गए हैं। चुनाव आयोग में चुनाव करवाने के लिए शुक्रवार को कुछ गाइडलाइंस जारी की है ।ताकि चुनाव के समय कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके। चुनाव के लिए नॉमिनेशंस की प्रोसेस इस बार ऑनलाइन फॉर्म के जरिए होगी। जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे इस नॉमिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही भर सकेंगे। साथ ही पोलिंग बूथ पर वोटिंग के नियम भी बदल गए हैं।
पहले पोलिंग बूथ पर 1500 लोगों की छूट होती थी ,लेकिन अब उसकी बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा। वोटिंग से 1 दिन पहले पोलिंग स्टेशन पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। जो वोटर मास्क लगाकर नहीं आएंगे, उनके लिए बूथ पर रिजर्व में मास्क रखे जाएंगे। पोलिंग बूथ के एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा और एंट्री गेट पर ही थर्मल चेकिंग होगी। बूथ के अंदर भी सैनिटाइजर रखे जाएंगे।
पोस्टल बैलट के जरिए मतदान सिर्फ दिव्यांग, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जरूरी सेवाओं में शामिल लोग ,कोरोना पॉजिटिव/कोरोना संदिग्ध/घर या बाहर क्वारैंटाइन किए गए लोग ही कर सकेगे। चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार घर-घर प्रचार के लिए अपने साथ सुरक्षाकर्मियों के अलावा 5 से ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकेंगे। उसके अलावा रोड शो के दौरान काफिले के एक हिस्से में 5 गाड़ियां ही रह सकेंगी। आधे घंटे बाद 5 गाड़ियों का दूसरा काफिला निकाला जा सकेगा। पहले 10-10 गाड़ियों के 2 काफिलों के बीच 100 मीटर की दूरी रखने का नियम था।
वही सबके दिमाग में एक सवाल ये भी आता है की आखिर वोटों की गिनती कैसे होगी?
तो बता दे कि काउंटिंग हॉल में 7 से ज्यादा काउंटिंग टेबल की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे में रिटर्निंग अफसर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पड़े वोटों की गिनती 3-4 हॉल में करवा सकते हैं। कंट्रोल यूनिट/वीवीपैट को काउंटिंग टेबल पर रखने से पहले सैनिटाइज किया जाना जरूरी है। वीवीपैट से सील हटाने का काम और कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट दिखाने का काम एक टेबल पर एक अधिकारी करेगा।काउंटिंग के पहले, काउंटिंग के दौरान और काउंटिंग के बाद भी हॉल को डिसइन्फैक्ट किया जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए एक्स्ट्रा मैनपावर की जरूरत हो सकती है।