How to Change Your Name in India: भारत में नाम बदलने का प्रचलन शुरू से ही चलता आ रहा है। खासकर शादी के बाद महिलाओं को नाम बदलना पड़ता है। वहीं, कुछ लोगों को अपना नाम नहीं पसंद होता है, इसलिए वह नाम बदलते है। हालांकि नाम बदलने की प्रक्रिया सुनने ने जितनी आसान लगती है उतनी कानूनी तौर पर है नहीं। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और जनता के लिए असुविधाजनक है। लकिन फिर भी आप जानना चाहते है कि भारत में कानूनी रूप से अपना नाम कैसे बदलें? (How to Legally Change Your Name?) तो लेख के साथ अंत तक बने रहें।
नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है? | Name Change Process in India
जब आपका नाम बदलने की बात आती है, तो तीन महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपायों का पालन करना होता है-
- हलफनामा बनाना
- समाचार पत्र में प्रकाशन
- गजट में अधिसूचना।
Step 1: हलफनामा (Affidavit) प्राप्त करना
पहला कदम जिला न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक / शपथ कमिश्नर के साथ एक हलफनामा दाखिल करना है।
एक हलफनामा अनिवार्य रूप से ऐसा करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दी गई शपथ / प्रतिज्ञान के तहत एक सहयोगी (बयान देने वाले व्यक्ति) द्वारा स्वेच्छा से सत्य का एक लिखित शपथ पत्र है। यह दस्तावेज़ कानूनी रूप से आपका नाम बदलने के आपके निर्णय और उद्देश्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
हलफनामा बनाने के लिए नॉन-जुडिशल स्टांप पेपर का उपयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य के अपने नियम हैं, उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के लिए 100/- रुपये। अधिकांश राज्यों में आपको कम मूल्य के स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होगी (जैसे 10 रुपये या 20 रुपये)।
हलफनामे की कुछ फोटोकॉपी अपने साथ लाना न भूलें। यदि संभव हो तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें। आपको नोटरी द्वारा सत्यापित और A4 पेपर पर अलग से चिपकाए गए दो पासपोर्ट आकार के फोटो की भी आवश्यकता होगी। पूरी प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए आपको कम से कम दो गवाहों की भी आवश्यकता होगी।
हलफनामे को ठीक से बनाने में आपकी मदद करने के लिए आप एक वकील भी रख सकते हैं। हलफनामे के साथ भारतीय नागरिकता का प्रमाण भी जरूरी होगा।
Step 2: समाचार पत्र लेख प्रकाशन
निम्नलिखित कदम दो समाचार पत्रों में एक विज्ञापन देना है, एक आधिकारिक स्थानीय भाषा में और एक अंग्रेजी में। यह सार्वजनिक रूप से नाम परिवर्तन की घोषणा करने के लिए किया जाता है ताकि यदि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आपके पास अपने नाम परिवर्तन का आधिकारिक विवरण होगा।
अखबार की कॉपी के साथ-साथ स्कैन की गई प्रतियों को सुरक्षित स्थान पर रखें।
Step 3: गजट में अधिसूचना
निम्नलिखित कदम है कि आपका नाम किसी राज्य या राष्ट्रीय राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित हो।
अधिकांश परिस्थितियों में गजट प्रकाशन के प्रभारी विभाग, सरकारी प्रेस के पास जाएं। इस पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए 'डीड चेंजिंग सरनेम फॉर्म' को बहुत सावधानी से भरें।
नाम परिवर्तन की अधिसूचना तब राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और आपको डीड फॉर्म में निर्दिष्ट स्थान पर कॉपी प्राप्त होंगी।
एक बार जब आप अपना नाम बदल लेते हैं, तो आपको अपनी नई पहचान के साथ अपने अन्य प्रमुख पहचान रिकॉर्ड, जैसे आधार, पैन, बैंक खाता संख्या, रोजगार आईडी आदि को अपडेट करना चाहिए। इन रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, आपको आधिकारिक नाम परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करना होगा, अन्यथा नाम परिवर्तन को किसी भी संबंधित एजेंसी द्वारा अप्रूव या प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
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