प्रेमिका के शरीर को कई टुकड़ों में काटने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

एक व्यक्ति को उसकी प्रेमिका की कथित तौर पर हत्या करने और उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट देने के सात साल बाद मुंबई में एक सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंगलवार को सजा का ऐलान किया गया।
मंगलवार को, प्रधान न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
दोषी प्रभाकर शेट्टी सात साल पहले, शेट्टी चेंबूर जिमखाना में एक रेस्तरां के प्रबंधक के रूप में काम करते थे। मृतक की पहचान कांता शेट्टी के रूप में हुई।
दोषी ने कांता को कथित रूप से काट दिया क्योंकि वह उससे शादी करना चाहती थी। मंगलवार को, प्रधान न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कुल राशि में से, पीड़ित के बेटे को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
मुख्य सरकारी वकील जेवी देसाई ने कहा कि पीड़ित का बेटा, जो हत्या के समय 9 साल का था, 25 अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक था। अपने बयान को दर्ज करते हुए, बच्चे ने कहा कि 20 अक्टूबर 2013 को, उसकी माँ ने उसे बताया कि वह शेट्टी से मिलने जा रही है।
तब कांता ने साकी नाका में अपने आवास से चेंबूर में शेट्टी के स्टाफ क्वार्टर तक यात्रा की। 5 नवंबर 2013 को, शेट्टी को चेंबूर पुलिस ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने और सबूत नष्ट करने के लिए गिरफ्तार किया था।