
गलती से दूसरे अकाउंट में पैसा हो जाए ट्रांसफर तो क्या करें? यहां जाने वापसी का प्रोसेस

डिजिटल इंडिया के नारे के बाद से देश में ज्यादातर पेमेंट अजर मनी ट्रांसफर ऑनलाइन माध्यम से हो होता है। ऐसे आपको बैंक जाने से छुटकारा मिलता है और आपका समय भी बचता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गलती से गलत एकाउंट या किसी दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको यही लगता है कि पैसे तो डूब गए अब नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, पैसा वापस लेने के लिए एक प्रोसेस होता है जिससे आपका पैसा आपको दोबारा मिल जाएगा।
मान लीजिए कि गलती से आप किसी अन्य खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते है तो तत्काल प्रभाव से अपने बैंक जाए और बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करवाएं। पहले यह पता करने की कोशिश करें कि किस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए है।
जिस व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए है, उस व्यक्ति के बैंक में जाकर मिले। उस बैंक में गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर बैंक आपका पैसा आपको वापस ट्रांसफर कर देगा।
वहीं, अगर मान लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ और आपके एकाउंट से पैसा काट लिया गया है तो सबसे पहले एटीएम कार्ड नंबर और इंटरनेट बैंकिंग सेवा को बंद कर दें। इसके बाद नजदीकी थाने में फ्रॉड से संबंधित कंप्लेन दर्ज करवाई। एफआईआर की एक कॉपी अपने बैंक में भी जमा करवाएं।
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आपके एफआईआर के आधार पर बैंक आपके खाते की जांच करेगा। अगर यह प्रूफ हो गया कि आओके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपके पैसे बैंक आपको वापस कर देगा।
ध्यान रहें कि फ्रॉड होने के तीन 3 के अंदर ही शिकायत दर्ज करवाएं। तीन दिन के बाद बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की जिम्मेदारी नहीं लेता। आरबीआई के नियमों के मुताबिक आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको तीन दिनों के अंदर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी।
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